अब बिना हेलमेट के बाइक चलाई तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा जब्त और इतना लगेगा जुर्माना

प्रतिदिन होने वाले सड़क हादसों में किसी न किसी की जान जाती है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और सीट बेल्ट और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
इसी क्रम में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्यवीर कटारा ने बीते माह सभी ट्रैफिक कर्मियों को एक सर्कुलर भेजा था, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
सर्कुलर में कहा कि हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने पर
1,000 रुपए का जुर्माना लगता है।
तीन बार यातायात उल्लंघन पर स्द होगा लाइसेंसः हाल ही में स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने दिल्ली परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद करने की सिफारिश की थी, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और/या 185 का तीन या अधिक बार उल्लंघन किया है।
धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है। इसमें रेड लाइट जंप करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना और गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना जैसे अपराध शामिल हैं। धारा 185 शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने से संबंधित है।